भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे बीमा एजेंटों के लिए कमीशन ढांचे पर बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नीति बनाएं ताकि निष्पक्षता और उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कहा गया है कि बिचौलियों के लिए कमीशन संरचनाओं पर बोर्ड की नीति में इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों, निष्पक्षता और तर्कसंगतता, अच्छे वितरण अभ्यास और नियमित समीक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कमीशन की संरचना उचित होगी और इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों या बीमाकर्ता की कीमत पर बिचौलियों के लिए अत्यधिक मुआवजा नहीं होगा।