स्थायी सरकारी पदों पर लागू कोटा नीति के अनुरूप, राज्य सरकार ने अब विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं और पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। यह आरक्षण सरकारी आउटसोर्स की गई नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव रणदीप डी. ने इस संबंध में सरकारी आदेश (GO) जारी किया है।