गृह मंत्रालय ने FCRA में पंजीकृत उन सभी NGO की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है जिनके लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। मंत्रालय ने उन सभी NGO को 30 जून तक का समय दिया है, जिनकी पांच साल की वैधता 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 के बीच समाप्त हो रही है। कानून के अनुसार, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी NGO को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 17 जुलाई, 2023 तक देश में वैध FCRA लाइसेंस वाले 16,301 NGO हैं।