स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नये वैरियंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये दिशा-निर्देश कल लागू हो चुके हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'जोखिम की आशंका वाले देशों' के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट सकारात्मक आने पर उन्‍हें सात दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और आठवें दिन उन्‍हें फिर से जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट सकारात्मक आने पर अगले सात दिन तक उन्हें अपने स्‍वास्‍थ्‍य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्‍य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्‍हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल पांच प्रतिशत यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह परीक्षण से गुजरना होगा। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि, आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा।                                                    (Aabhar Air News)