केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसायिक संचालको को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संचालको से ऑर्डर राशि में शामिल किये गये सभी शुल्कों जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर और सर्ज प्राइसिंग को पारदर्शी रूप से दिखाने का आदेश दिया है। ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसायिक संचालको को, उपभोक्ताओं को रेस्तरां के साथ उनकी संपर्क जानकारी साझा करने का विकल्प देने की भी सलाह दी गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-1915 पर पिछले 12 महीने में जोमेटो और स्विगी के विरुद्ध कईं तरह की शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सेवा पदान करने में ढिलाई बरतने और ख़राब सामग्री की आपूर्ति की से संबंधित है। (Aabhar Air News)