उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को विशेष जांच दल द्वारा बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने यह याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी.टी. रवि कुमार ने इस मामले में विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें विशेष जांच दल ने मामले की जांच को बंद करने की रिपोर्ट दी थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।
2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने विशेष जांच दल की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी जिसमें नरेन्द्र मोदी सहित 64 लोगों को मामले से बरी किया गया था। (Aabhar Air News)