शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा असंतुष्ट विधायकों को अयोग्‍य ठहराने के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। श्री शिंदे ने याचिका में उपाध्यक्ष को दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत सदस्यों को अयोग्य ठहराने से रोकने का निर्देश देने की अपील की है। साथ ही उपाध्यक्ष को पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला होने तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है।
याचिका में शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को सदन में शिवसेना विधायक दल के नेता नियुक्त किए जाने को भी चुनौती दी है। श्री शिंदे और शिवसेना विधायक दल में उनके सभी समर्थकों के परिजनों को संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की भी अपील की है।
याचिका में श्री शिंदे ने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत उनके और अन्य के खिलाफ की गई कार्रवाई को अवैध ठहराया है।
श्री शिंदे 40 से अधिक असंतुष्ट विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी में हैं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ को विद्रोही विधायकों के घर परिवार को समुचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल को शिवसेना के 38, प्रहार जनशक्ति पार्टी के दो और सात निर्दलीय विधायकों की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने की बात कही गई थी। विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी पुलिस सुरक्षा अवैध तरीके से वापस ली गई है। इससे पहले विद्रोही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर उनके साथ-साथ पार्टी के 38 विद्रोही नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। राज्यपाल श्री कोश्यारी ने अपने पत्र में कहा है कि विधायकों ने अपने घरों और परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कुछ राजनेताओं की ओर से भड़काऊ और धमकी भरे बयानों के कारण यह चिंता व्यक्त की गई है। राज्य में कुछ विधायकों के कार्यालयों और घरों पर तोड़फोड़ भी की गई और पुलिस मूकदर्शक बनी रही।
इस बीच, केन्द्र सरकार ने कल शिवसेना के 15 विद्रोही विधायकों को वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। (Aabhar Air News)