कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया।
विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं पर श्री रिजिजू ने कहा कि कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत अधिनियम बनाना है। उन्होंने कहा कि 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ प्रावधान जोडे गये हैं जिनसे आधार को मतदाता सूची से जोडा जा सकता है।
कानून मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से एक विश्वसनीय मतदाता सूची की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के0एस0 पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में दिये गये फैसले के अनुरूप निजता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखता है।
इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और शशि थरूर, ए आई एम आई एम के असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत रॉय, आर एस पी के पार्टी के एन0के0 प्रेमचंद्रन और बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे निजता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लंघन बताया। (Aabhar Air News)