कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर-जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कुछ वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगेगी जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गई है। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया था।
चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18 प्रतिशत जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12 प्रतिशत का कर लिया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी ली जाएगी। ई-कचरा पर जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
वस्तुओं की ढुलाई और रोप-वे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा हवाईअड्डे पर यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दस-दस किलोग्राम के दस पैकेट को एक साथ बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। (Aabhar Air News)