बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021, कल लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच पेश किया गया। विधेयक सभी धर्मों में लड़कियों के विवाह की आयु सीमा की कानूनी न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि यह कानून, विवाह में सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करेगा।
विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया गया है। (Aabhar Air News)