निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिये हैं।
आयोग के अनुसार मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिये हों। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद, उन्हें एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।(Aabhar Air News)