संसद ने निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। राज्‍य सभा ने विपक्षी सदस्‍यों के वाकआउट के बीच कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को आधार संख्‍या से जोड़ना है, ताकि विभिन्‍न जगहों पर एक ही मतदाता के नाम की पुनरावृत्ति न हो और मतदाता सूची में पारदर्शिता रहे। इसके अलावा, यहां पहले मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक वर्ष में केवल एक जनवरी की तिथि निर्धारित थी, वही अब 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को साल भर में मतदाता का दर्जा प्राप्‍त करने के चार अवसर मिल सकेंगे। वे अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्‍टूबर को भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कानून को क्रांतिकारी करार दिया और इसे समय की मांग बताया।      (Aabhar Air News)