च्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो कुत्तों को खाना-खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना-खिलाते हैं उनको कुत्तों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जे.के. महेश्वरी केरल में आवारा कुत्तों के उत्पात से संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर तय की है।
(Aabhar Air News)