नगालैंड में आज से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 की अवधि और छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय में नगालैंड एक अशांतऔर जोखिम वाला राज्य है और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल राज्य प्रशासन की मदद के लिए बहुत जरूरी है। (Aabhar Air News)