उच्चतम न्यायालय अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। इस मामले में लॉयर्स वायस नाम की संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया। पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल हैं।
शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश दिये थे।
प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने सड़क मार्ग से वहां जा रहे थे लेकिन एक फ्लाईओवर के पास प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता अवरूद्ध किये जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रूकना पड़ा, जिसके बाद वे अपना दौरा रद्द करते हुए वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए। (Aabhar Air News)