उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार के लिए भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सत्रों से अलग विधायकों को निलंबित रखने का प्रस्ताव असंवैधानिक तथा अवैध है और यह विधानसभा की शक्तियों से परे है।
न्‍यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी.टी. रविकुमार की पीठ ने विधानसभा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली 12 विधायकों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
 
पीठ ने कहा कि एक सत्र से अधिक निलंबित रखना असंगत है और यह विधायकों को निष्कासित करने से भी बुरा निर्णय था। न्‍यायालय ने कहा कि अगर यह निष्कासन का मामला होता, तो रिक्त सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराया जा सकता था। पीठ ने यह भी कहा कि लंबे समय तक निष्‍कासित रखना लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं हो सकता है क्योंकि इसका असर सदन में महत्वपूर्ण मामलों के लिए होने वाले मतदान पर भी पड़ता है। (Aabhar Air News)