निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पद यात्राओं और साइकिल तथा वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढा दिया है, लेकिन चुनाव के लिए परिसरों के अंदर और खुले में राजनीतिक सभाओं के नियमों में ढील दी गई है।आयोग ने कहा है कि परिसरों के अंदर और खुले में बैठकों और रैलियों के लिए प्रतिबंधों में कुछ शर्तों पर ढील दी गई है। इनके तहत हॉल के अंदर होने वाले आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले मैदान के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।घर जा कर प्रचार के लिए व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह 20 ही रहेगी। चुनाव प्रचार का समय भी सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक ही रहेगा।
(Aabhar Air News)