विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठक और रैलियों के लिए केवल 50 प्रतिशत क्षमता की पाबंदी में छूट दी है। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का पालन करते हुए बैठक और रैलियां कर सकते हैं।
कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने संक्रमण से बचाव के उपायों पर पूरा ध्यान दिया है ताकि मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केन्द्र में अधिकतम एक हजार दो सौ 50 मतदाताओं को अनुमति देने का निर्णय लिया है। (Aabhar Air News)