पाकिस्तान में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली भंग करने के बाद, प्रधानमंत्री पद पर इमरान खान की नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त कर दी गयी है। परन्तु, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान अगले 15 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। इस दौरान वे महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकेंगे।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है क्योंकि असेंबली भंग होने के बाद प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का पद भी खाली हो गया है। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
इससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित बताते हुए खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश के बाद नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। (Aabhar Air News)