उच्‍चतम न्‍यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्‍ट्रेट से मुस्लिम समुदाय के इबादत अधिकार में कोई बाधा पहुंचाए बिना, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्‍थल को संरक्षित करने को कहा है, जहां शिवलिंग मिला है। न्‍यायालय कल इस मामले में फिर सुनवाई करेगा।
 
इस बीच, वाराणसी की अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। मिश्रा को काशी विश्‍वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की जिम्‍मेदारी सौंपी गई थी। न्‍यायालय ने सर्वेक्षण समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए दो दिन का और समय दिया है।
सोमवार को वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को मस्जिद परिसर में वह स्‍थान सील करने का निर्देश दिया था, जहां वीडियोग्राफी के दौरान शिवलिंग मिला था।
     
उच्‍चतम न्‍यायालय अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, वाराणसी की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में, स्‍थानीय अदालत द्वारा परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्‍थल के वीडियोग्राफी-सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी।  (Aabhar Air News)