केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा-निर्देश की अनुमति दे दी है। इन दिशा-निर्देशों को 15वें वित्त आयोग की समयावधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य साझा सुविधा केंद्रों और बुनियादी विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन बढ़ाना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार साझा सुविधा केंद्रों के लिए अनुदान को पांच करोड़ रुपये से दस करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के 70 प्रतिशत तक और दस करोड़ से तीस करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साठ प्रतिशत भाग तक सीमित किया जाएगा। (Aabhar Air News)