भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को प्रेषण के दायरे का विस्तार किया है। शीर्ष बैंक ने अधिकृत व्यक्तियों को IFSCs के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या उत्पादों का लाभ उठाने के लिए प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी। इसने विदेशी मुद्रा खाते (FCA) के माध्यम से विदेशों (विदेशी IFSC को छोड़कर) चालू या पूंजी खाता लेनदेन की भी अनुमति दी है। इन उद्देश्यों के लिए, निवासी व्यक्ति GIFT IFSC में FCA खोल सकते हैं।