रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक पर 'ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य बयान में कहा गया है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना RBI द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।