भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने नियम उल्लंघन के लिए तीन सहकारी बैंकों का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये बैंक लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक, उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और सतारा सहकारी बैंक हैं। केंद्रीय बैंक ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये, सतारा सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये और उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था क्योंकि बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं की थी और ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार KYC का आवधिक अद्यतन नहीं किया था।