डिजिटल भुगतान में एक कंपनी वर्ल्डलाइन ईपेमेंट्स इंडिया ने कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। वर्ल्डलाइन ईपेमेंट के मुख्य कार्याधिकारी (भारत) रमेश नरसिम्हन ने कहा कि कंपनी को इस बारे में रिजर्व बैंक से 30 अप्रैल को पत्र मिला। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स, BFSI, रिटेल, यूटिलिटीज, एजुकेशन, ट्रैवल और डिजिटल पेमेंट्स के लिए हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ काम करता है।