भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घरेलू म्यूचुअल फंडों को विदेशी म्यूचुअल फंडों में निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है जो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। फिलहाल ऐसे विदेशी फंडों में निवेश के नियमों को लेकर अस्पष्टता है। यह म्यूचुअल फंड को उन विदेशी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंडों में निवेश करने से रोकता है जो भारत सहित देशों के एक समूह में निवेश करते हैं। सेबी ने कहा कि घरेलू म्यूचुअल फंड योजनाएं ऐसे विदेशी म्यूचुअल फंडों में निवेश कर सकती हैं, जिनका भारतीय प्रतिभूतियों में कुल निवेश उनकी शुद्ध संपत्ति के 20% से अधिक नहीं है।