अहमदाबाद की एक अदालत ने एन.जी.ओ कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी. श्रीकुमार को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन पर 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ने का मुकदमा दर्ज है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को दोनों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक और आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट को स्थानांतरण वारंट पर बनासकांठा जिले की पालनपुर जेल से अहमदाबाद लाया जाएगा। संजीव भट्ट को हिरासत में मृत्यु के एक मामले में उम्र कैद की सजा मिली है।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध शनिवार को मुकदमा दर्ज किया था। इससे एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने 2002 में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य व्यक्तियों को दोषी न ठहराने से संबंधित विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
तीस्ता सीतलवाड़, आर.बी. श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर सबूतों से छेड़छाड़ करके षडयंत्र रचने और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप है। आरोप है कि इन लोगों ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के प्रयास किए। इस मामले में दोषी सिद्ध होने पर मृत्यु दंड तक मिल सकता था। (Aabhar Air News)