उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदलने की मांग की गई थी, जिन्हें सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। अदालत ने सर्वेक्षण के लिए एक विशेष अधिवक्ता आयुक्त और एक सहायक अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति की।
अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण, विरोध-प्रदर्शन के बीच, 6 मई को शुरू किया गया था। अगले दिन सर्वेक्षण रोक दिया गया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने अदालत से नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इसके अगले दिन प्रतिपक्षी याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से भूमिगत तल सहित मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी पूरा करने का आदेश देने की मांग की गई।
एक वर्ष पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में दैनिक पूजा-अर्चना की अनुमति मांगते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। (Aabhar Air News)